राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत प्रत्येक राजस्व ग्राम स्तर पर एक ग्राम स्वच्छता एवं स्वास्थ्य समिति का गठन किया गया है, जिसमें सरपंच अध्यक्ष,एएनएम उपाध्यक्ष एवं आशा सदस्य सचिव होती हैं। पंचायती राज अधिनियम के तहत गठित ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति में छह सदस्य होते हैं, जिसका संचालन ग्राम सरपंच एवं एएनएम की ओर से किया जाता है.
गांवों में स्वास्थ्य और स्व्चछता संबंधी जरूरी कार्य कराने के लिए सरकार की ओर से प्रत्येक राजस्व गांव को 10 हजार रुपए की धनराशि दी जाती है, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों को सरकार की ओर से जो धन दिया जाता है उसमें स्वास्थ्य कार्यक्रम, पोषण, शिक्षा एवं पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में ग्राम स्तरीय गतविधियां, स्वच्छता अभियान,आरोग्यकारी गतविधियां, कूड़े कचरे का प्रबन्धन तथा परिवार सर्वेक्षण के कार्य कराए जाते हैं और ग्राम स्वास्थ्य समिति के फण्ड से ग्राम को आर्थिक योगदान भी किया जा सकता है, जिससे कि स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के क्षेत्र में उसका उपयोग किया जा सके।
इस समिति का बैंक में खाता खुलवाया जाता है जिसका संचालन आशा और ग्राम सरपंच के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
इस समिति की मासिक बैठक गुरुवार को आंगनवाड़ी पर आयोजित टीकाकरण सत्र के दौरान आयोजित की जाती है ।