quarantine leave

प्रश्न:- क्वारन्टाइन लीव क्या है और ये किसको देय होगी ?

राजस्थान सरकार के वित विभाग के आदेश क्रमांक -No.FJ(1)FD/Rules/2012 दिनांक 12 may 2020 के तहत राजकीय कार्मिकों को कोविड-19 संक्रमित होने पर क्वारन्टाइन लीव के रूप मे विशेष आकस्मिक अवकाश दिया है। ये अवकाश निम्न रूप मे प्रदान किया जाता है और सर्विस बुक मे भी इंद्राज किया जाएगा।

1️⃣कंडीशन 👉🏼कोई राजकीय सेवक जिसकी सेवा 3 साल से कम हुई हो।

इस स्थिति मे राजकीय सेवक के खुद या अन्य पारिवारिक जन के कोविड 19 संक्रमित होने पर (कार्मिक को होम क्वारन्टाइन किया गया हो) तो उसे सेवा@
नियमो के अनुसार क्वारन्टाइन लीव देय होगा।

(1) सरकारी प्रावधानों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को क्वारंटाइन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है जो COVID – 19 के कारण चिकित्सा द्वारा क्वारन्टाइन किया गया है। क्वारंटाइन अवकाश भी ऐसे सरकारी कर्मचारी को स्वीकृत किया जाएगा जिसने तीन वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है और वह / वह COVID – 19 से संक्रमित है या इसके कारण चिकित्सा अधिकारियों द्वारा क्वारंटाइन है।क्वारंटाइन को उनके द्वारा अनुशंसित अवधि के लिए सम्बन्धित सीएमएचओ / प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज की सिफारिश पर अनुमोदित किया गया है।

2️⃣कंडीशन कोई राजकीय कर्मचारी जिनकी सेवा अवधि 3 साल से ज्यादा हो गयी हो।

👉🏼कार्मिक के परिवार मे कोई सदस्य कोविड 19 पॉजिटिव पाया जाता है और कार्मिक को होम क्वारन्टाइन किया गया हो (सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र) तो उसको क्वारन्टाइन लीव देय होगी !

👉🏼कार्मिक स्वय कोविड 19 पॉजिटिव हो (लेकिन वो कोविड ड्यूटी पर ना हो) तो उनको क्वारन्टाइन लीव देय नही होगी उनको चिकित्सा अवकाश या pl अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।

👉🏼कार्मिक स्वय कोविड पॉजिटिव पाया गया हो लेकिन इस अवधि मे कोविड 19 ड्यूटी के दौरान ही कोविड पॉजिटिव हुआ हो तो कार्मिक को क्वारन्टाइन लीव देय होगी।

⇓ Share post on Whatsapp & Facebook  ⇓

Medical health department merged with Panchayati Raj, Sanctioned post of all cadre