13.07.2022
सरकार ई-फार्मेसी और मेडिकल डिवाइसेज को रेगुलेट करने के लिए एक बिल लाने की तैयारी कर रही है. प्रस्तावित बिल के तहत, दवाइयों और मेडिकल डिवाइस के क्लीनिकल ट्रायल के दौरान घायल या मौत हो जाने पर कंपनसेशन का भुगतान नहीं करने पर जुर्माने समेत जेल का प्रावधान भी किया गया है।सरकार ई-फार्मेसी (E Pharmacy) और मेडिकल डिवाइस (Medical Devices) को रेगुलेट करने के लिए एक बिल लाने की तैयारी कर रही है. प्रस्तावित बिल (New Rules) के तहत, दवाइयों और मेडिकल डिवाइस के क्लीनिकल ट्रायल के दौरान घायल या मौत हो जाने पर कंपनसेशन का भुगतान नहीं करने पर जुर्माने (Penalty) समेत जेल का प्रावधान भी किया गया है. यह पहली बार है, जब सरकार द्वारा ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है. इसके साथ ड्राफ्ट न्यू ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेज और कॉस्मेटिक्स बिल, 2022 का उद्देश्य नई दवाइयों और मेडिकल डिवाइसेज के क्लीनिकल ट्रायल करने के लिए रेगुलेशन्स पेश करना है. यह मौजूदा साल 1940 के ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स एक्ट की जगह लेगा.
क्लीनिकल ट्रायल में मौत हो जाने पर कंपनसेशन का प्रावधान
मौजूदा नियमों के तहत, नई दवाइयों और मेडिकल डिवाइस के क्लीनिकल ट्रायल और इसमें भाग लेने पर घायल या मौत हो जाने पर कंपनसेशन, ट्रायल में भाग लेने वालों का मैनेजमेंट और एथिक्स कमेटी आदि के रेगुलेशन का प्रावधान किया गया है। ये न्यू ड्रग्स एंड क्लीनिकल ट्रायल रूल्स, 2019 के तहत आते हैं। मेडिकल डिवाइसेज को ड्रग्स की तरह देखा जाता है और इसके लिए कोई अलग परिभाषा नहीं दी गई है.हालांकि, ड्राफ्ट बिल में पहली बार आयूष ड्रग्स के लिए अलग चैप्टर दिया गया है, जिसमें Sowa Rigpa और होमियोपैथी को रेगुलेट करने का प्रस्ताव किया गया है. मौजूदा एक्ट में आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स को रेगुलेट किया जाता है।नए ड्राफ्ट बिल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया है। यहां नोटिस जारी होने यानी 8 जुलाई के बाद 45 दिनों के भीतर आम लोग और हितधारक सुझाव, प्रतिक्रिया और आपत्ति को बता सकते हैं।
सरकार ने किया कमेटी का गठन
मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार के सुझावों को देखते हुए और इस पर विचार करते हुए कि एक कॉम्प्रिहैन्सिव विधेयक की जरूरत है, न्यू ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स और मेडिकल डिवाइसेज बिल को बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है।मंत्रालय ने आगे कहा कि कमेटी के सुझावों के मुताबिक, स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्राफ्ट न्यू ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेज और कॉस्मेटिक्स बिल, 2022 का प्रस्ताव किया है, जिससे बदलते समय, जरूरतों और तकनीकी के साथ रफ्तार रखी जा सके।
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