Advantage of rghs scheme

20.07.2022
अब राज्य के सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों को आरजीएचएस में प्राइवेट फार्मा पर मिलने वाली दवा उसी स्थिति में मिल सकेगी, जबकि सरकारी अस्पताल के मुख्यमंत्री निशुल्क दवा केंद्र की एनओसी होगी। सरकार के इस फैसले के खिलाफ अब राज्य के कर्मचारी संगठन लामबंद होने लगे हैं।राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि के तहत राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना की परियोजना निदेशक शिप्रा विक्रम की ओर से सभी ऑथराइज्ड फार्मा स्टोर्स को इस तरह का आदेश निकाला गया है।इसमें कहा गया है कि जो भी कर्मचारी यदि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर को दिखाता है तो उसी अस्पताल की मुख्यमंत्री निशुल्क दवा केंद्र से ही वह पहले दवा लेगा। यदि वहां नहीं मिलती है और उसकी अनुपलब्धता की एनओसी दी जाती है तो उसी एनओसी के होने पर ही आरजीएचएस के तहत फार्मा स्टोर दवा दे सकेंगे। जबकि अधिकृत प्राइवेट अस्पतालों के लिए या सरकारी डॉक्टर को घर पर दिखाने के संबंध में ऐसा कोई आदेश नहीं निकाला गया है।

फैसले के विरोध में कर्मचारी संगठन,प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) सहित अन्य संगठनों ने सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि यह कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के साथ धोखा है। सरकार बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए कर्मचारियों के वेतन से आरपीएमएफ के नाम पर मोटी रकम की वसूली कर रही है, इसके बाद भी यदि कर्मचारियों को आम जनता की तरह चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, तो कर्मचारियों के वेतन से की जा रही आरपीएमएफ कटौती का क्या औचित्य है? राठौड़ ने कहा कि यदि सरकार ने आदेश वापस नहीं लिया तो प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा।

घर पर देखने वाले डॉक्टर्स और निजी अस्पतालों को मिलेगा बढ़ावा
सरकार के फैसले के बाद अब सरकारी अस्पतालों में दवा की दुकानों पर लगने वाली कतार से बचने के लिए कर्मचारी वहां न जाकर या तो सरकारी डॉक्टर को फीस देकर घर पर दिखाएगा या सरकार की ओर से अधिकृत प्राइवेट अस्पताल में जाएगा। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेश पारीक का कहना है कि ऐसा करके सरकार अप्रत्यक्ष रूप से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फायदा पहुंचाना चाहती है। यही नहीं, इस व्यवस्था से सरकारी डॉक्टर की निजी प्रेक्टिस को भी बढ़ावा मिलेगा।

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RGHS Schme in raj.

सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (सीजीएचएस) के अंतर्गत मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं के अनुरूप माननीय विधायक गण, राज्य के सरकारी, अर्ध सरकारी, बोर्ड निगम आदि के कर्मचारियों, पेंशनधारियों को कैशलेस और बेहतर सुविधा प्रदान करवाने हेतु राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की घोषणा हुई है, अब आरजी एचएस के अंतर्गत चिकित्सा संबंधी रूल्स एवं रेगुलेशंस आरजीएचएस मैं निहित कर दिए गए हैं। अतः आरजी एचएस वेब पोर्टल पर पंजीयन करवाना अनिवार्य है।

Circularonewithcorrigendum (1).pdf(RGHS GRADE)

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