Note sheet/ Letter/ Document must be signed (Also write name post mobile number contact)

राजकीय पत्र व्यव्हार के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके लिए राजस्थान के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग-1) ने दिशा निर्देश जारी किये हैं, जिसके अनुसार समस्त अधिकारीगण से यह अपेक्षा की जाती है की राजकीय पत्र व्यवहार करते समय पत्र पर अपने हस्ताक्षर के नीचे तिथि, अधिकारी का नाम, पदनाम अंकित करने के साथ साथ पत्र के आधार (Bottom) पर पत्र जारी किये जाने वाले कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, फैक्स नम्बर, विभागीय वेबसाइट तथा अधिकारी कार्यालय की ई-मेल आईडी अंकित की जावे, जिससे शासन तंत्र में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित हो सके ।