Test Tube Baby (IVF) in Bhopal will now be considered as part of health care, no additional GST will be levied on it

14.07.2022
टेस्ट ट्यूब बेबी (आइवीएफ) अब हेल्थ केयर का ही हिस्सा माना जाएगा। उस पर अतिरिक्त जीएसटी नहीं लगेगा। इसी तरह विश्वविद्यालयों के एंट्रेंस एग्जाम या पात्रता प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट पर लगने वाली फीस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ये निर्णय बीते दिनों जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए हैं। हालांकि, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन सरकार के इस फैसले से उपभोक्ता वर्ग को राहत मिलेगी। इस मामले में केंद्र एवं राज्यों के कर अधिकारियों से बनी फिटमेंट समिति ने जीएसटी परिषद को कहा था कि एक क्लीनिक, अधिकृत चिकित्सकीय पेशेवर या अर्ध-चिकित्सकीय पेशेवर की तरफ से दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी प्रणाली के तहत छूट मिलती है और एआरटी और आइवीएफ को जीएसटी राहत दी जानी चाहिए।आइसक्रीम पार्लर पर लगने वाले जीएसटी विवाद ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। 28-29 जून को चंडीगढ़ में हुई जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में 5% टैक्स नियमित करने का निर्णय लिया गया है, जबकि अक्टूबर 2021 में हुई बैठक में स्पष्टीकरण दिया था कि आइस्क्रीम पार्लर पर 18% की दर से टैक्स लिया जाएगा। इसके बाद आइस्क्रीम पार्लर संचालक 5 की जगह 18 प्रतिशत की दर से टैक्स जमा करने लगे। विवाद यह है कि जीएसटी लागू होने की तिथि 1 जुलाई 2017 से 5 अक्टूबर 2021 के बीच जो 5% की दर से टैक्स चुकाया गया, क्या उस पर विभाग 13% की दर से अतिरिक्त वसूली करेगा? क्योंकि काउंसिल की बैठक में 5% की दर से टैक्स नियमित करने का निर्णय का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, इसलिए संशय है। आइसक्रीम निर्माता नूतन लालन का कहना है कि टैक्स को लेकर जो नियम बने हैं, उनका पालन किया है। लालन ने यह भी कहा कि दो साल में प्रदेश की आधी आइसक्रीम फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं।

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